नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली में अवैध मजार हटाने के लिए जिला प्रशासन को दिए निर्देश
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नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली में अवैध मजार हटाने के लिए जिला प्रशासन को दिए निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली में कर्ण प्रयाग बीच बनी अवैध मजार को हटाने के लिए जिला प्रशासन को निर्णय लेने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि मजार से यातायात और सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है।

by उत्तराखंड ब्यूरो
Jun 10, 2025, 03:19 pm IST
in उत्तराखंड
Karnaprayag Illegal Majar Nainital Highcourt

प्रतीकात्मक तस्वीर

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चमोली: नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली जिला प्रशासन को कर्ण प्रयाग बीच बनी अवैध मजार को हटाने के लिए निर्णय लेने को कहा है।
इस बारे में दायर की गई एक जनहित याचिका में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की बेंच ने उपरोक्त विषय में दिशा निर्देश दिए हैं।

डबल बेंच ने याचिका कर्ता प्रताप सिंह ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि उक्त मजार कर्ण प्रयाग के बीच बाजार में बना दी गई है और इससे यातायात प्रभावित है साथ ही आसपास स्कूल दफ्तर अस्पताल आदि है और इससे यहां सामाजिक दृष्टि से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस बारे में कई बार प्रशासन को प्रतिवेदन भी दिया गया है। श्री सिंह ने कोर्ट को बताया कि उक्त मजार द्वारा लगातार सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लिया जा रहा है।

विद्वान न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि वो एक नया प्रतिवेदन जिला प्रशासन को दे, प्रशासन इस पर यथा, न्यायोचित निर्णय लेगा।

उल्लेखनीय है कि देव भूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक स्वरूप बिगाड़ने के षड्यंत्रों के तहत राज्य भर में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के नियत से अवैध मजारें बना दी गई, जिन्हें बहुत हद तक राज्य की धामी सरकार ने ध्वस्त भी कर दिया है। आज पुनः एक कार्यक्रम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा सरकारी भूमि पर कब्जे करने की दृष्टि से किया जा रहा लैंड जिहाद, मजार जिहाद सब बंद होना चाहिए नहीं तो सरकार कार्रवाई हर हाल में करेगी।

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