नई दिल्ली । माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को मऊ की MP/MLA विशेष अदालत ने हेट स्पीच मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनके भाई उमर अंसारी को भी इस मामले में दोषी माना है।
इस फैसले के दौरान किसी तरह की अशांति न हो, इसके लिए कोर्ट परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था।
बता दें कि यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है। 3 मार्च 2022 को मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने मंच से सरकारी अधिकारियों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। अब्बास अंसारी ने धमकी देते हुए कहा था कि सरकार बनने के बाद सभी अधिकारियों से ‘हिसाब-किताब बराबर’ किया जाएगा।
इस संबंध में मऊ कोतवाली थाने में तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी संख्या 97/22 के तहत आईपीसी की धारा 506, 171-च के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था। बाद में जांच के दौरान इसमें आईपीसी की धारा 506, 171-एफ, 186, 189, 153-ए और 120-बी भी जोड़ी गईं।
पुलिस की विवेचना के आधार पर अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और गाजीपुर के यूसुफपुर मुहम्मदाबाद निवासी उनके इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी समेत तीन अन्य के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था।कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को दोषी करार दिया।
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