सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का मामला नहीं है और इस आधार पर याचिका को खारिज किया जाता है

by सुनील राय
Apr 30, 2025, 10:36 pm IST
in उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

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मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित किए जाने की मांग को लेकर उसके बेटे उमर अंसारी द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का मामला नहीं है और इस आधार पर याचिका को खारिज किया जाता है।

मुख्तार अंसारी, जोकि गाजीपुर जनपद के कस्बा मोहम्मदाबाद का निवासी था, उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, वसूली, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए समेत 65 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 1986 से अपराध जगत में सक्रिय मुख्तार ने साधु सिंह गैंग से मिलकर कई बड़े अपराध किए और राजनीति के माध्यम से भी अपनी आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने की कोशिश की। उसके खिलाफ रूगटा हत्याकांड, जेलर हत्या मामला और कृष्णानंद राय की हत्या जैसे कई सनसनीखेज मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।

राज्य सरकार की स्पष्ट नीति और अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी के चलते अंसारी को आठ मामलों में सजा दिलाई जा चुकी थी। इसमें 5 वर्ष, 5 वर्ष 6 माह, 7 वर्ष, 3 में 10 वर्ष और 2 में आजीवन वर्ष समेत अर्थदंड की सजा दी गई थी।  उसके खिलाफ 65 अभियोग गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, दिल्ली, सोनभद्र, आगरा, लखनऊ, मऊ, आजमगढ़, पंजाब, बाराबंकी और बांदा में दर्ज थे।

 

 

Topics: मुख्तार अंसारीगाजीपुरएसआईटीएनएसएउमर अंसारीमोहम्मदाबाद
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