प्रतीकात्मक तस्वीर
महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को कट्टरपंथियों औरंगजेब की कब्र हटाने के विरोध में दंगा किया। इस दौरान दंगाइयों ने 36 कार 22 बाइक और एक क्रेन को जला दिया। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए हालात को काबू किया। अब इस मामले में धरपकड़ लगातार की जा रही है। इसी क्रम में 14 अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ इस मामले में अब तक कुल 105 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 10 किशोर भी हैं। साथ ही अब तक तीन एफआईआर और दर्ज की गई हैं। इस घटना को लेकर नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर कुमार सिंघल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि अभी तक 14 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। शहर के हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटाने को लेकर फैसला लिया जाएगा।
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पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नागपुर दंगे में डीसीपी स्तर के तीन अधिकारियों समेत कुल 33 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए थे।
इस हिंसा में 61 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा 36 कार, 22 बाइक और एक क्रेन को दंगाइयों ने जला डाला। इसके अलावा हिन्दुओं के घरों को भी टार्गेट करके हमला किया गया। अब जिला प्रशासन ने इन नुकसानों का मुआवजा देने की शुरुआत भी कर दी है। ताकि पीड़ितों की कुछ मदद हो सके। इसके तहत पूरी तरह से खत्म हो चुके वाहनों के लिए 50,000 और कम नुकसान वाले वाहनों के लिए 10,000 रुपए का मुआवजा प्रस्तावित है।
नागपुर दंगों के मास्टरमाइंड फहीम खान समेत अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। फहीम समेत 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। अब तक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, एक्स और यू-ट्यूब से करीब 230 पोस्ट की पहचान की गई है। इस मामले में 50 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। शहर के 11 स्थानों पर लगाए गये कर्फ्यू में से छह स्थानों पर गुरुवार को आंशिक ढील दी गई है।
साइबर सेल के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नागपुर में फिर से हिंसा भड़काने के लिए बेहद खतरनाक और भड़काऊ पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में फहीम खान सहित 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी मतानी ने बताया कि दंगों के बाद फेसबुक, एक्स और यू-ट्यूब से दोनों तरफ प्रसारित 50 फीसदी पोस्ट हटा दी गईं।
पोस्ट और वीडियो हटाने के लिए व्हाट्सएप और गूगल को पत्र लिखा गया है। बतौर मतानी फहीम खान ने अपना मोबाइल फोन गणेशपेठ पुलिस को दे दिया है। हम उसका मोबाइल फोन जब्त कर उसकी जांच करेंगे। इस मामले में बीएनएस की धारा 192, 196, 353 1(बी), 353 1(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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