दिल्ली

दिल्ली के 16 औद्योगिक इलाकों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, यमुना में जा रहा प्रदूषित पानी, हाई कोर्ट ने जताई हैरानी

हाई कोर्ट ने दिल्ली के 33 औद्योगिक इलाकों में कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) लगाने की जरूरत बताई।

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WEB DESK

नई दिल्ली, (हि.स)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के 16 औद्योगिक इलाकों में कचरे के उचित निपटारे के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होने की वजह से यमुना नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के 33 औद्योगिक इलाकों में कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) लगाने की जरूरत बताई।

हाई कोर्ट ने सीईटीपी पर दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) की रिपोर्ट पर गौर करते हुए कहा कि यह काफी दुखद है कि दिल्ली के 16 औद्योगिक इलाकों में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। यमुना नदी में बिना शोधन के औद्योगिक कचरे वाला पानी जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दिल्ली के 37 घरेलू और रिहायशी इलाकों में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है और उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि औद्योगिक इलाकों में सीईटीपी लगाए जाएं। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सभी औद्योगिक इलाकों में सीईटीपी स्थापित होने चाहिए थे और उनकी रोजाना मानिटरिंग होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने डीएसआईआईडीसी के यमुना में गिर रहे अनट्रीटेट पानी के बहाव को रोकने के उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने डीएसआईआईडीसी से ये भी पूछा कि क्या दिल्ली के सभी उद्योग उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हाई कोर्ट दिल्ली में जल-जमाव के मामले पर सुनवाई कर रहा है।

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