सांसद अमृतपाल की सदस्यता को लेकर केंद्र ने गठित की कमेटी, अगले सप्ताह हाईकोर्ट में सुनवाई
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सांसद अमृतपाल की सदस्यता को लेकर केंद्र ने गठित की कमेटी, अगले सप्ताह हाईकोर्ट में सुनवाई

केंद्र सरकार ने पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की सदस्यता के लिए एक समिति गठित की है। लोकसभा अध्यक्ष ने समिति का गठन किया है।

by राकेश सैन
Feb 25, 2025, 05:59 pm IST
in पंजाब
अमृतपाल सिंह

अमृतपाल सिंह

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पंजाब में खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की सदस्यता के लिए केन्द्र सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बनाई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसद अमृतपाल के सदन में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से पूछा था कि सांसदों की छुट्टी मंजूर करने वाली कमेटी गठित की गई है या नहीं। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्यपाल जैन को निर्देश लेकर 25 फरवरी को अदालत को सूचित करने को कहा था। याचिकाकर्ता के वकील के बीमार होने के कारण अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। अमृतपाल सिंह ने बताया कि उसे 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम में हिरासत में रखा गया है। अमृतपाल के वकील का कहना है कि उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन दिया था लेकिन अब तक उन्हें इस पर कोई निर्णय नहीं बताया गया है। इसके अलावा, अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में यह भी प्रार्थना की है कि उन्हें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

अमृतपाल सिंह की ओर से दलील दी कि जेल प्रशासन उनके पत्रों को समय पर उन्हें उपलब्ध नहीं कराता। उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय से आने वाले पत्रों को रोका या सेंसर नहीं किया जा सकता। याची ने बताया कि अभी उनके पास अब केवल छह दिन बचे हैं। खंडपीठ ने इस पर टिप्पणी की कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण पहले ही समाप्त हो चुका है, और जब अगली बार सिंह को संसद में भाग लेने के लिए समन प्राप्त होगा, तब वह फिर से अदालत का रुख कर सकते हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने कहा कि सांसद संसद से अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए बनी समिति यह तय करती है कि अनुपस्थिति के कारण वैध हैं या नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिरासत में रहना संसद से अवकाश का एक आधार हो सकता है।

Topics: अमृतपाल सिंहPunjab News in HindiIndian governmentPunjab Hindi Samacharkhadoor sahib mp amritpal singhpunjab haryana highcourt
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