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नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश, 64 साल पुराने टैक्स कानून में किए गए हैं बड़े बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेने वाले इस बिल में आयकर धाराओं की संख्या घटाकर 536 कर दी गई है। जानिए नए टैक्स कानून के बड़े बदलाव।

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WEB DESK

नई दिल्ली (हि.स.) । केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में बहुप्रतीक्षित नया आयकर विधेयक-2025 पेश कर दिया। नए आयकर विधयेक को सलेक्‍ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक-2025 को पेश करते हुए कहा, “हम आयकर धाराओं की संख्या घटाकर 536 कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि आयकर विधेयक में अध्यायों की संख्या में कमी के साथ-साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य 64 साल पुराने आयकर अधिनियम में बड़े पैमाने पर बदलाव करना है।

नया आयकर विधेयक-2025 भारत की मौजूदा आयकर प्रणाली और वैधानिक प्रावधानों में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में लाया गया है, जो 21वीं सदी की प्रगति और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को निरस्त करता है। दरअसल 622 पन्नों वाला यह विधयेक 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा।

उल्‍लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट-2025 के भाषण के दौरान घोषणा की थी कि संसद के बजट सत्र के दौरान एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम-2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है।

 

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