2020 बेंगलुरू दंगे की NIA जांच में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
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2020 बेंगलुरू दंगे की NIA जांच में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूएपीए मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की कमी का हवाला दिया और हाई कोर्ट और राज्य सरकारों को तीन माह के भीतर इस तरह की अदालतों का गठन करने का निर्देश दिया है।

by Kuldeep Singh
Feb 13, 2025, 12:46 pm IST
in नागालैण्‍ड
Supreme court on Benglauru 2020 riots

प्रतीकात्मक तस्वीर

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कर्नाटक के बेंगलुरू में वर्ष 2020 में इस्लामिक कट्टरपंथियों और वामपंथियों द्वारा किए गए दंगे की जांच कर रही NIA के मामले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 फरवरी 2025) इंकार कर दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की मांग कर रही वामपंथियों की स्टूडेंट विंग SDPI से जुड़े कई आरोपियों के मामले पर आज सुनवाई की। इसी दौरान सुप्रीम अदालत ने ये फैसला सुनाया।

UAPA अदालतों की कमी का हवाला

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूएपीए मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की कमी का हवाला दिया और हाई कोर्ट और राज्य सरकारों को तीन माह के भीतर इस तरह की अदालतों का गठन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी की एक वजह अदालतों की कमी है।

Topics: Leftवामपंथबेंगलुरू दंगाBengaluru riotsSupreme Courtसुप्रीम कोर्टSDPIएसडीपीआई
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