गुजरात

गुजरात हाईकोर्ट ने बेट द्वारका में वक्फ के झूठे दावे को खारिज किया, अवैध मजहबी निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू

गुजरात हाईकोर्ट ने बेट द्वारका के बालापर गांव में वक्फ बोर्ड के झूठे दावे को खारिज कर दिया। प्रशासन ने अवैध मजहबी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज की। पढ़ें पूरी खबर...

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सोनल अनडकट

कर्णावती (अमदाबाद)। बेट द्वारका के बालापर गांव में गैरकानूनी मजहबी अतिक्रमणों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने का झूठा दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मस्जिद सहित अन्य अवैध मजहबी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है।

12 अवैध मजहबी निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू

बालापर गांव में समुद्र किनारे कब्रिस्तान की जमीन पर कुल 12 अवैध मजहबी अतिक्रमण किए गए थे। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने इन अवैध निर्माणों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का झूठा दावा किया था।

इस दावे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और याचिका को भी निरस्त कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने बालापर गांव में इन सभी अवैध मजहबी अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पहले भी सात द्वीपों पर चला था बुलडोजर

द्वारका के आसपास के सात द्वीपों पर विधर्मियों ने मस्जिद समेत अन्य मजहबी निर्माण कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इन सभी द्वीपों, जिनमें खारा चूषणा, मीठा चूषणा, आशाबा, धोरियो, धबढ़बो, सामयानी और भैदर शामिल हैं, पर अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था।

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