कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति अटैच (अस्थायी रूप से कुर्क) की है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है।
ईडी ने सोशल मीडिया के जरिये बताया कि मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट कारोबारी और एजेंट के तौर पर काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत 300 करोड़ रुपये (लगभग) के बाजार मूल्य वाली 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
क्या है मुडा घोटाला
मुडा घोटाला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (Mysore Urban Development Authority) द्वारा जमीनों के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि सिद्धारमैया के परिवार को 14 साइट आवंटित की गईं। यह आवंटन गलत तरीके से हुआ। इसमें सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती को भी आरोपी बनाया गया है। उन्हें महंगे इलाके में जमीन आवंटित की गई, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। योजना बंद करने के बाद भी जमीन का आवंटन किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिया हैं।
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