वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को शपथ ग्रहण से पहले बड़ी राहत मिली है। हश मनी केस में न तो उन्हें जेल होगी और न ही जुर्माना लगाया जाएगा। शुक्रवार को जज जुआन मर्चेन ने उन्हें ‘बिना शर्त बरी’ की सजा सुनाई। इसका मतलब है कि ट्रम्प अपराधी बने रहेंगे, लेकिन हश मनी केस में उनके दोषसिद्धि के लिए उन्हें जेल या जुर्माना का सामना नहीं करना पड़ेगा।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, ट्रम्प ने जज द्वारा सुनवाई समाप्त करने के बाद कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। सुनवाई के दौरान उन्होंने दोहराया कि वे निर्दोष हैं। ट्रंप ने कहा कि सच यह है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यह एक राजनीतिक साजिश थी और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था।
क्या है हश मनी केस
डोनाल्ड ट्रम्प को मई 2023 में तत्कालीन वकील माइकल कोहेन को भुगतान छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी ठहराया गया था। 2016 के चुनाव से पहले ट्रंप के साथ कथित संबंध के बारे में चुप रहने के लिए फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल को 130,000 अमेरिकी डॉलर दिए गए थे। यह पैसे ट्रंप के वकील ने दिए थे, जिसे बाद में ट्रंप ने मुआवजे के रूप में दिया। इसके लिए लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। ट्रम्प ने इन आरोपों से इंकार किया था।
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