नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में सुनवाई हुई। इसमें जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को अभियोजन पक्ष के एक गवाह के बयान दर्ज किए गए। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज जगदीश टाइटलर की कोर्ट में पेशी हुई। 12 नवंबर को इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था। टाइटलर की ओर से अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया। तीन अक्टूबर के इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था। लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी। जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे।
टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है। हाई कोर्ट ने 11 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। टाइटलर ने 13 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था। टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153A, 188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
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