नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली के भाजपा के सभी सांसदों की याचिका पर कल 28 नवंबर को सुनवाई का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को अपर्याप्त बताया। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की कमी है और जो उपकरण हैं वे भी काम नहीं कर रहे हैं। जरूरतमंद रोगियों के लिए सीटीस्कैन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं कराई है। तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता और नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को दिल्ली सरकार के वकील को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर को करने का आदेश दिया।
याचिका दायर करने वालों में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामबीर सिंह विधूड़ी, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत दिल्ली के दूसरे सांसद शामिल हैं। याचिका में केंद्र सरकार की ओर से 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए पांच लाख तक के फ्री इलाज की योजना को दिल्ली में लागू कराये जाने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल निजी हितों के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। केवल दिल्ली ही ऐसा राज्य है जहां लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया है। दिल्ली सरकार 2021 में आयुष्मान योजना लागू करने पर सहमत थी लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 साल के सभी बुजुर्गों को इसमें शामिल करने की घोषणा की लेकिन केंद्र की ये योजना दिल्ली में लागू नहीं होने पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी।
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