नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द करने के मामले में जमानत दे दी है। जबकि हिंसा मामले में अभी जमानत नहीं दी गई है। अब्दुल मलिक ने जिस सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द किया उसी जमीन पर सरकार नगर निगम के माध्यम से अपना कब्जा लेने गई थी। तभी हिंसा पर उतारू भीड़ ने निगम और पुलिस कर्मियों पर हमला किया और आगजनी की थी।
जमीन मामले में अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया की पहले ही जमानत हो चुकी है, जबकि हिंसा मामले में 50 आरोपियों को भी जमानत पहले ही दी जा चुकी है। अभी भी अब्दुल मलिक पर कई और मुकदमे दर्ज है जिन पर उनके वकील द्वारा जमानत की अर्जियां लगाई जा रही है। उधर जमीयत उलेमा ए हिंद के द्वारा जेल में बंद हिंसा के अन्य आरोपियों की जमानत के लिए हाइकोर्ट में प्रयास जारी है।
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