नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में आरोपित एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी (आआपा) के नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और बीआरएस नेता के. कविता गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करने का आदेश दिया है।
इससे पहले कोर्ट ने 11 सितंबर को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 3 सितंबर को केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वाले लोगों में केजरीवाल, सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, के. कविता शामिल हैं। इस मामले में केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया और कविता को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है।
ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें बीआरएस नेता कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
सौजन्य – सिंडिकेट फीड
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