नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने संज्ञान लेने पर कल यानी 14 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
अमानतुल्लाह खान ने जमानत याचिका भी दायर कर रखी है, जो अभी लंबित है। कोर्ट ने 5 नवंबर को अमानतुल्लाह को 16 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी। ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं।
ईडी ने 29 अक्टूबर को इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 110 पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान के अलावा महिला मरियम सिद्दिकी को आरोपित बनाया है, लेकिन ईडी ने उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया है।
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