नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मंगलवार को ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़ी कम्पनियों (एफबीओ) जैसे ब्लिंकइट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो के संचालकों के साथ बैठक की। इसमें खाद्य और सुरक्षा मानकों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में एफएसएसएआई ने तय किया कि उपभोक्ता को डिलीवरी के समय उस खाद्य पदार्थ की एक्सपाइयरी तारीख से न्यूनतम 30 प्रतिशत या 45 दिन की शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसका मतलब होगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए सुनिश्चित की गई एक्सपायरी डेट के 30 प्रतिशत दिन पहले उपभोक्ता तक सामान पहुंच जाना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ, जिसकी एक्पायरी डेट छह महीने से एक साल के बीच है, उसके लिए डिलीवरी समय से 45 दिन का रखा गया है।
दरअसल ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से खाद्य पदार्थ आर्डर करने पर ऐसी शिकायतें बढ़ने लगी हैं जिसमें सामान की डिलीवरी के समय उस उत्पाद की शेल्फ लाइफ (उपभोग हेतु सुरक्षित समय) बहुत कम बची हुई है। उदाहरण के लिए ब्रेड के पैकेट की शेल्फ लाइफ अगर 10 दिन होती है और ऐसी ब्रेड पहुंचाई जाती है, जिसके उपभोग के लिए सिर्फ 1 दिन बचा होता हैं। नए निर्देश के तहत इन सेवा प्रदाता कम्पनियों (एफबीओ) को एक्सपायरी तारीख से तीन दिन पहले ब्रेड पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा।
नहीं दे पाएंगे भ्रामक जानकारी
बैठक में एफएसएसएआई के कार्यकारी अधिकारी जी. कमल वर्धन राव ने एफबीओ को भ्रामक जानकारी देने के प्रति भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सटीक औऱ सही विवरण दिया जाना चाहिए जिससे उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में कार्यकारी अधिकारी ने इस आदेश को दोहराया कि कोई भी एफबीओ वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण के बिना किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर काम नहीं कर सकता है।
लेबलिंग और डिस्प्ले का पालन
उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किए गए किसी भी उत्पाद के दावे को उत्पाद लेबल पर दी गई जानकारी के साथ संरेखित किया जाना चाहिए और एफएसएसएआई के लेबलिंग और डिस्प्ले विनियमों का पालन करना चाहिए। हर स्तर पर सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने एफबीओ को डिलीवरी कर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया।
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