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सिख विरोधी दंगा: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को झटका, चलेगा हत्या का केस, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक से इंकार

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WEB DESK

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से हत्या का आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर फिलहाल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान टाइटलर के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में गवाहों के बयान 12 नवंबर को दर्ज होने हैं। हाई कोर्ट में लंबित इस याचिका के निपटारे तक ट्रायल कोर्ट कोई सुनवाई न करे। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर के बयान दर्ज हो चुके हैं और उसका क्रॉस-एग्जामिनेशन 12 नवंबर को होना है। ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने का आदेश गैरकानूनी है। चार दशक पुराने इस मामले में टाइटलर को परेशान किया जा रहा है। इस मामले में टाइटलर के अलावा दूसरा कोई आरोपित नहीं है। सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की थी। अब सीबीआई उन गवाहों के बयान पर भरोसा कर रही है जिन्होंने पहले अलग बयान दिया था। टाइटलर के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है जिससे कि आरोप तय किए जा सकें।

सुनवाई के दौरान दंगा पीड़ित की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने टाइटलर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता बुजुर्ग है और उसे कई बीमारियां हैं। अगर उसे कोर्ट में कई बार बुलाया जाएगा तो उसके लिए समस्या खड़ी होगी। वो 12 नवंबर को चौथी बार ट्रायल कोर्ट में पेश होगी। उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153A, 188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। 13 सितंबर को टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी।

इस मामले में 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी। कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत आरोप लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था।

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