कन्नौज, (हि.स.)। सपा नेता नवाब सिंह यादव के खिलाफ नाबालिग रेप मामले में पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर बचाव पक्ष के वकीलों ने आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का समय दिया था। बचाव पक्ष और शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। केस चलाने की अनुमति दे दी।
यह मामला कन्नौज के कनपटियापुर गांव स्थित चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय से जुड़ा है। जहां बीती 11 अगस्त की रात समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को नाबालिग के साथ आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया था।
सभी आरोपों को सही ठहराया
पुलिस के अनुसार, नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव ने सह-आरोपी पूजा तोमर की मदद से साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की। इसके बदले पूजा के एक करीबी के खाते में 4 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। बाद में 21 अगस्त को पूजा तोमर को गिरफ्तार किया गया और 3 सितंबर को नीलू यादव ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
इस मामले में नवाब सिंह यादव, पूजा तोमर और नीलू यादव के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने चार्जशीट पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को सभी धाराओं में केस चलाने का आदेश दिया। स्पेशल जज अलका यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सभी आरोपों को सही ठहराया।
इन धाराओं के तहत चलेगा केस
- नवाब सिंह यादव पर IPC की धारा 65 (1), 115 (2), 351 (3), 61 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 (2) के तहत केस चलेगा।
- सह-आरोपी पूजा तोमर पर आईपीसी की धारा 65 (1), 115 (2), 351 (3), 61 (2), 238 (बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 16/17 के तहत मामला चलेगा।
- नीलू यादव पर आईपीसी की धारा 238 (बी) के तहत केस चलेगा।
- इसके साथ ही, तीनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। जिसकी सुनवाई अलग कोर्ट में होगी।
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