जयपुर, (हि.स.)। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच सदस्यों वाजिद अली, मुबारिक अली, मोहम्मद आसिफ, सादिक और सोहेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 153ए और यूएपीए एक्ट की धारा 13, 17 और 18 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। पीठासीन अधिकारी एनए खान ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
एनआईए की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया था कि आरोपित प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के प्रशिक्षित सदस्य है। इनका मुख्य उद्देश्य देश में आतंक व हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना और इसके लिए धन जुटाना था। संगठन से जुडे लोग हथियारों और विस्फोटकों को लेकर ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग देश में विभिन्न धार्मिक वर्गो के बीच वैमनस्य को बढावा देने के लिए युवाओं को हिंसक तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित करते थे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 21 सितंबर, 2022 की रात देश के पन्द्रह राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की थी। प्रकरण में एनआईए ने कोटा निवासी मुबारिक और वाजिद सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। प्रकरण से जुडे एक आरोपित की ओर से पूर्व में अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर अभियोजन स्वीकृति से जुडे दस्तावेज भी मांगे थे, जिसे अदालत ने गत दिनों खारिज कर दिया था।
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