मस्जिद में 'जय श्री राम' के नारे लगाना अपराध नहीं- कर्नाटक हाईकोर्ट
July 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत कर्नाटक

मस्जिद में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाना अपराध नहीं- कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मस्जिद के अंदर 'जय श्री राम' के नारे लगाने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया।

by Mahak Singh
Oct 16, 2024, 10:24 am IST
in कर्नाटक
कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस घटना से किसी भी धार्मिक वर्ग की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, और इसलिए इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

आपको बता दें कि कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने पारित किया गया था। शिकायत के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ जिले के दो लोग रात के समय एक स्थानीय मस्जिद में घुसकर “जय श्री राम” के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने), 447 (आपराधिक अतिक्रमण) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।

आरोपियों की दलील और कोर्ट का निर्णय

आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अपने खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है, और वहां ‘जय श्री राम’ का नारा लगाना किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि ‘जय श्री राम’ का नारा आईपीसी की धारा 295ए के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकता को पूरा नहीं करता।

अदालत ने यह स्वीकार किया कि अगर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से समाज के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत होतीं, तो इसे अपराध माना जा सकता था। लेकिन अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता ने खुद कहा कि इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, और इस घटना से समाज में किसी भी प्रकार का तनाव या टकराव उत्पन्न नहीं हुआ।

कर्नाटक सरकार का पक्ष

कर्नाटक सरकार ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध किया और इस मामले में उनकी हिरासत की मांग की थी। उनका तर्क था कि इस मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता है, और यह घटना सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अदालत ने माना कि यह घटना किसी भी तरह से सार्वजनिक शांति या व्यवस्था को भंग करने वाली नहीं है।

अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जब तक किसी कार्य का उद्देश्य सार्वजनिक शांति को भंग करना या धार्मिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचाना न हो, तब तक इसे धारा 295ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

Topics: मस्जिदKarnataka Newsmandirmosqueजय श्री रामJai Shri RamKarnataka High CourtJai Shri Ram in mosque#masjidKarnataka HCमंदिरHC News
Share14TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाता है। (फोटो- प्रतीकात्मक, क्रेडिट - ग्रोक एआई )

पाकिस्तान: इस्लामिक मुल्क में ही 51 साल से अहमदिया मुस्लिमों पर जुल्म, अब हद पार

पद्मश्री वैज्ञानिक अय्यप्पन का कावेरी नदी में तैरता मिला शव, 7 मई से थे लापता

File Photo

Bangladesh : मजहबी उन्मादी तोड़ रहे हिंदू मंदिर, प्राचीन श्मशान को हटाकर बना रहे ‘एनीमल मार्केट’

Representational Image

Tamil Nadu: 21 मंदिरों का 1000 किलो सोना पिघलाकर बैंकों में जमा कराया हिन्दू विरोधी स्टालिन सरकार ने

Guna Hanuman jayanti Stone Pelting

गुना में हनुमान जयंती शोभायात्रा पर पथराव, नेटिजन्स बोले-‘हिन्दू शांति से त्यौहार भी नहीं मना पा रहा’

ब्रिटेन में हिंदुओं पर बेतुके आरोप : डेली मेल की पुलिस खुफिया रिपोर्ट पर उठे सवाल

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

गुरु पूर्णिमा पर विशेष : भगवा ध्वज है गुरु हमारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा में चौथा पुरस्कार

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करूंगा : अमित शाह

फैसल का खुलेआम कश्मीर में जिहाद में आगे रहने और खून बहाने की शेखी बघारना भारत के उस दावे को पुख्ता करता है कि कश्मीर में जिन्ना का देश जिहादी भेजकर आतंक मचाता आ रहा है

जिन्ना के देश में एक जिहादी ने ही उजागर किया उस देश का आतंकी चेहरा, कहा-‘हमने बहाया कश्मीर में खून!’

लोन वर्राटू से लाल दहशत खत्म : अब तक 1005 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

यत्र -तत्र- सर्वत्र राम

NIA filed chargesheet PFI Sajjad

कट्टरपंथ फैलाने वालों 3 आतंकी सहयोगियों को NIA ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा बढ़ाने की सीबीआई याचिका स्वीकार

कन्वर्जन कराकर इस्लामिक संगठनों में पैठ बना रहा था ‘मौलाना छांगुर’

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies