वक्फ बोर्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बेंगलुरू पुलिस ने वक्फ बोर्ड के प्रशासन के तहत एक धार्मिक संस्था के अध्यक्ष समेत चार लोगों के खिलाफ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) और अन्य स्त्रोतों से आवंटित धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में FIR दर्ज की है।
इस मामले में 61 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता आलम पाशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हजरत हमीद शाह (RA) और हजरत मुहिब शाह खादरी संस्था के अध्यक्ष और प्रशासक जीए बावा, कर्नाटक के पूर्व केंद्रीय मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष जियाउल्लाह शरीफ और उपाध्यक्ष जावेद पटेल, संयुक्त सचिव सैयद रशीद अहमद ने फाइनैंशियल गड़बड़ी की थी। मामले में बीते 8 अक्तूबर को हलासुर गेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था।
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रिपोर्ट के मुताबिक, पाशा ने 2018 से 2024 तक बावा अहमद और अन्य ने कथित तौर पर संस्था के लिए MPLADS की ओर से 1.73 लाख रुपए निजी उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया था। वर्ष 2023 में रशीद ने कथित तौर पर 38.28 लाख रुपए के चेक का दुरुपयोग किया। पाशा का आरोप है कि EPF के लिए निर्धारित 3.29 लाख रुपए बावा और अन्य लोगों द्वारा गबन कर लिए गए, जबकि शरीफ और पटेल पर एफआईआर के अनुसार 2.65 करोड़ रुपए का भी दुरुपयोग करने का आरोप है।
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बहरहाल इस मामले में BNS की धारा 3 (5), 316 (2), 316 (4) और धारा 61 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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