अयोध्या में 12 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में डीएनए जांच कराई गई थी। डीएनए जांच में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के नौकर राजू के साथ पीड़िता की डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है। सपा नेता मोईद खान के साथ पीड़िता का डीएनए मैच नहीं हुआ है। मगर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राजू के साथ पीड़िता की रिपोर्ट मैच हो गई है। इससे प्रथम दृष्टया अपराध का होना पाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अदालत सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू की डीएनए रिपोर्ट पेश की गई।
न्यायालय में अपर महाधिवक्ता ने कहा कि मुख्य अभियुक्त के नौकर से डीएनए रिपोर्ट मैच होने से अपराध की पुष्टि हो गई है। पीड़िता का आरोप है कि सपा नेता मोईद खान ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था और उसके नौकर ने घटना का वीडियो बनाया था। इस घटना के बाद वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहे थे।
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बता दें कि अगस्त माह में इस घटना के बाद बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई थी। अयोध्या जनपद में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के शॉपिंग कांप्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। तीन जेसीबी और एक पोकलैंड की मदद से दो मंजिला शॉपिंग काम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया था। बुलडोजर की कार्रवाई करीब साढ़े चार घंटे तक चली थी। इस कार्रवाई के दौरान अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारी, सोहावल तहसील के उपजिलाधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर मौजूद थे। सपा नेता मोईद खान अयोध्या जिले के मदरसा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का अभियुक्त है।
जानकारी के अनुसार, शॉपिंग कांप्लेक्स के निचले तल पर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा किराए पर चल रही थी। उस शाखा को वहां से खाली कर लिया गया था। इस शॉपिंग कांप्लेक्स के बगल में ही एक बेकरी का भी शोरूम था उसको भी खाली करा दिया गया था। शॉपिंग काम्प्लेक्स का विद्युत कनेक्शन पहले ही काट दिया गया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान आसपास की दुकानों को बंद कर दिया गया था। तथा मुख्य मार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन को भी रोक दिया गया था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह एवं सोहावल तहसील के एसडीएम, डिप्टी एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। परिसर के पिछले हिस्से में जहां पर तालाब स्थित है।
उस तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी। शॉपिंग कंपलेक्स अवैध निर्माण करके बनाया गया था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण तालाब और चकरोड की जमीन पर किया गया था। प्राधिकरण से इसका नक्शा भी स्वीकृत नहीं कराया गया था कई बार ध्वस्तीकरण की नोटिस दी गई मगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था।
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