भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत को दोषी ठहराते हुए 15 दिन के कारावास की सजा सुनाया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के मझगांव स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की 25वीं कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ ये फैसला सुनाया। अपनी शिकायत सोमैया ने आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानि कारक आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने सोमैया की पत्नी पर मुंबई के मीरा भयंदर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और उसके रखरखाव में 100 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया था।
इसी के बाद किरीट सोमैया की पत्नी ने राउत के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया है।
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