देहरादून: राज्य सरकार द्वारा पिछले विधान सभा सत्र में पारित उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस कानून के बन जाने से दंगा करने, राज्य और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली से ही नुकसान की वसूली किए जाने का रास्ता अब साफ हो गया है।
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राज्य सरकार को इस कानून की जरूरत हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुई हिंसा और सरकारी संपत्ति के नुकसान के बाद महसूस की गई थी। गृह सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि राजभवन से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है।
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मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
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