Kolkata rape case के स्वत: संज्ञान मामले में कार्यवाही के लाइव ब्रॉडकास्ट रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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Kolkata rape case के स्वत: संज्ञान मामले में कार्यवाही के लाइव ब्रॉडकास्ट रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

by Kuldeep singh
Sep 17, 2024, 01:18 pm IST
in भारत
Supreme court Allows Live broadcast of Kolkata Rape case

प्रतीकात्मक तस्वीर

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कोलकाता रेप केस के मामले में मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्टग्रेजुएट मेडिक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले से जुड़ी लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत कोलकाता रेप केस के मामले में लोगों को पता होना चाहिए कि कोर्ट रूम में क्या हो रहा है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि स्थिति का खुलासा करने से आगे की जांच खतरे में पड़ जाएगी।

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क्या है पूरा मामला

मामला कुछ यूं है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता रेप केस की लाइव स्ट्रीमिंग को रोकना चाहती है, इसी को लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी के तहत पश्चिम बंगाल की ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव कार्यवाही रोकने की मांग की थी। सिब्बल का आरोप है कि चैंबर की महिला वकीलों को एसिड अटैक और बलात्कार की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

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हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने सिब्बल को आश्वासन दिया कि अगर वकीलों और बाकी के लोगों को कोई धमकी मिलती है तो वह मामले में एक्शन लेगा। बता दें कि 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद 9 अगस्त को गंभीर चोटों के निशानों के साथ मिला था। 13 अगस्त को कोलकाता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी थी।

Topics: kolkata rape-murder caseकोलकाता बलात्कार-हत्या मामलाSupreme Courtसुप्रीम कोर्टकोलकाता समाचारKolkata News
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