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आयुष्मान भारत योजना: जानें कैसे पाएं लाभ, आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

Published by
Mahak Singh

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme), जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों को पांच लाख रुपये तक की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज दी जाती है। इसका लाभ आप सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के रूप में उठा सकते हैं।

कैसे मिलेगा लाभ-

पात्रता जांचें-

सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। इसके लिए सरकार ने एसईसीसी (Socio-Economic Caste Census) 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी जन सेवा केंद्र से अपने पात्रता की जांच कर सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड
  • यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको एक आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। इसे बनवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, और पात्रता प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है।
  • कार्ड बनवाने के लिए आप नजदीकी CSC सेंटर जा सकते हैं।
  • सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में जाकर भी इसे बनवाया जा सकता है।
कैसे मिलेगा इलाज-

जब आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, तो आप सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पतालों में जाकर मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। अस्पताल में इलाज के समय आपको आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत करना होता है और इसके आधार पर अस्पताल आपकी जानकारी को ऑनलाइन वेरिफाई करता है। इसके बाद आपका इलाज मुफ्त किया जाता है।

किन अस्पतालों में हो सकते हैं भर्ती-
  • आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में आप इलाज करवा सकते हैं।
  • इन अस्पतालों की सूची आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
  • इसके अलावा आप नजदीकी CSC सेंटर या आयुष्मान मित्र से जानकारी ले सकते हैं।
  • योजना में अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाता है ताकि मरीज को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
लाभ देने से अस्पताल मना करें तो क्या करें-
  • अगर कोई सूचीबद्ध अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से मना करता है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
  • प्रत्येक सूचीबद्ध अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होता है जो योजना के लाभार्थियों की मदद करता है। उनसे मदद लें और समस्या के बारे में बताएं।
  • आप हेल्पलाइन नंबर 14555 पर कॉल करके या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, तो आप राज्य या जिला स्वास्थ्य विभाग में लिखित शिकायत कर सकते हैं।

 

 

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