नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने कैंसर दवाओं पर कर को 12 प्रतिशत से घटाकर पाँच फीसदी कर दिया है। कर में इस गिरावट से कैंसर मरीजों को इलाज खर्च में जरुर राहत मिलेगी। इन दवाओं में ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब शामिल है।
सोमवार को जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिये गये। जिसमें दो मंत्री समूह बनाने का फैसला भी लिया गया है। एक समूह जीवन बीमा पर कर को कम करने संबंधी विषय पर निर्णय लेगा। इस समूह की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। हालांकि, बीमा प्रीमियम दर को 18 प्रतिशत से कम करने पर आम सहमति बन चुकी है। दूसरा समूह क्षतिपूर्ति सेस से जुड़े मूद्दों पर विचार करेगा।
बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि गेमिंग कंपनियों पर कर लगाने से राजस्व में भारी मात्रा में इजाफा हुआ है।
इसके साथ ही कुछ प्रकार के नमकीन पर भी जीएसटी को 18 से घटाकर 12 फिसदी कर दिया गया है। कार की सीटों पर जीएसटी को बढ़ाकर 18 से 28 प्रतिशत कर दिया गया है।
केन्द्र, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और अनुसंधार केंद्रों को अनुदान में मिलने वाली राशि पर छूट दी गई है। डीजीसीए से मंजूरी प्राप्त उड़ान प्रशिक्षण संगठनों से फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स पर कर को हटा दिया गया है। केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को दी जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर भी कर की दर को घटाकर 18 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जीएसटी परिषद ने बिजनेस-टू-कस्टमर जीएसटी चालान शुरु करने का भी फैसला लिया है। यह प्रणाली 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होगी।
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