दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि केजरीवाल को दो बार रिहा किया था-एक बार मई में चुनाव प्रचार करने के लिए और दूसरी बार उन्हें आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी।
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही हैं। केजरीवाल की पैरवी करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की अरेस्ट को इंश्योरेंस अरेस्टिंग बताया है। उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दावा किया कि ये गिरफ्तारी केजरीवाल को जेल में रखने के लिए की है।
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