उत्तर प्रदेश

यूपी में 78 दिनों के अन्दर सजा का ऐलान : गर्लफ्रेंड के हत्यारे मोहम्मद अदनान को उम्रकैद, खुद को कहता था ‘खलनायक’ का फैन

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी मोहम्मद अदनान उर्फ 'बल्लू' पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है।

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SHIVAM DIXIT

बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश में एक हृदयविदारक घटना में मोहम्मद अदनान उर्फ ‘बल्लू’ को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जिसमें अदनान को मात्र 78 दिनों में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है।

अदनान, जो अभिनेता संजय दत्त का प्रशंसक बताया जा रहा है, ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद एक chilling बयान दिया था। उसने कहा, “मोहब्बत में धोखा देने वालों की एक ही सज़ा है…मौत…मैंने चाकू से उसकी गर्दन काट दी।”

घटना के अनुसार, अदनान ने गर्लफ्रेंड पर धोखे का आरोप लगाया जिसके बाद अदनान ने’ उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अदनान ने हत्या के बाद स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था।

मामला सामने आने के बाद, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोरतम सजा सुनाई। इस सजा से यह संदेश भी जाता है कि कानून प्रेम में धोखा या अन्य किसी कारण से की जाने वाली हिंसा या अपराध को सहन नहीं करेगा।

सजा सुनाने के बाद पुलिस ने अदनान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया। इस निर्णय से पीड़ित परिवार और समाज में एक संतोषजनक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां न्याय की त्वरित और सख्त कार्रवाई की प्रशंसा हो रही है।

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