भारत

Kolkata Rape case: CBI और बंगाल पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के लिए आलोचना की थी।

Published by
Kuldeep Singh

पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस मामले में प्राप्त रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।

इसे भी पढ़ें: Kolkata rape case: आरजी कर अस्पताल की प्रिंसिपल सुहृता पॉल समेत 4 अधिकारियों को ममता सरकार ने हटाया

इस जांच रिपोर्ट में संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जैसे प्रमुख संदिग्धों से पूछताछ सहित चल रही जांच का विवरण दिया गया है। बताया जाता है कि इसमें सीबीआई की रिपोर्ट का उद्येश्य जांच की प्रगति को स्पष्ट करना है,जिसमें यह भी शामिल है कि संजय राय ने अकेले ये काम किया था या अन्य साजिशकर्ता भी इसमें शामिल थे। बहरहाल ये तो पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

इसे भी पढ़ें: मुस्लिमों की भीड़ ने घेर लिया थाना, किया पथराव, थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी घायल, सिर और सीने में लगे पत्थर

हालांकि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के लिए आलोचना की थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कोलकाता पुलिस की भी आलोचना की था।

इसे भी पढ़ें: फिल्म ‘आलिया बसु गायब है’ के अभिनेता सलीम दीवान के खिलाफ मुस्लिम संगठन का फतवा, जानिये क्या है मामला

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दों पर बात करते हुए यह सवाल किया था कि प्रिंसिपल ने शुरू में मौत को आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास क्यों किया। इस बीच शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से हड़ताड़ खत्म कर काम पर वापस लौटने का आग्रह भी किया था।

इसे भी पढ़ें: आयुष्मान भारत योजना की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने की तैयारी में केंद्र सरकार, महिलाओं को सबसे अधिक फायदा

Share
Leave a Comment