कर्णावती । गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के तीसरे जज के तौर पर नियुक्त होने वाले अनवर हुसैन मोहम्मद रफीक शेख को राज्य सरकार ने आखिरकार औपचारिक रूप से निष्कासित करना पड़ा है। राज्य के कानून विभाग द्वारा गुजरात के राज्यपाल के आदेश पर अनवर हुसैन शेख की सेवा समाप्त करने के बारे में अधिसूचना जारी की गई है।
गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में अनवर हुसैन शेख की जज के तौर पर नियुक्ति करने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ बीबी मस्जिद के ट्रस्टी की तरफ से पीआईएल की गई थी। जिस मामले में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुधा मयि की बेंच ने केस की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने आपराधिक इतिहास रहा हो ऐसे व्यक्ति की राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में नियुक्ति करने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की थी। हाई कोर्ट ने अनवर हुसैन शेख की नियुक्ति के मामले में सरकार अब क्या करना चाहती है इस मामले पर सरकार का जवाब कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। इस केस में हाईकोर्ट ने कानून विभाग के सचिव को जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है।
गुजरात हाई कोर्ट की तीखी आलोचना की वजह से कानून विभाग ने ट्रिब्यूनल के जज अनवर हुसैन मोहम्मद रफीक शेख को तत्काल रूप से निष्कासित कर उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके बारे में कानून विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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