डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सख्त, हिंसा होने पर 6 घंटे के भीतर ही दर्ज हो एफआईआर
July 10, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सख्त, हिंसा होने पर 6 घंटे के भीतर ही दर्ज हो एफआईआर

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है।

by WEB DESK
Aug 16, 2024, 04:32 pm IST
in भारत, स्वास्थ्य
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली, (हि.स.)। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सख्त हो गया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि अस्पताल परिसर में कर्मचारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई भी हिंसा होने पर छह घंटे के भीतर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रमुख की होगी।

शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आईं है। किसी भी तरह की हिंसा और हमले की रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को 6 घंटे में करनी होगी। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से संस्था प्रमुख की होती है। यह आदेश सभी एम्स और मेडिकल कॉलेजों के लिए लागू होगी।

उल्लेखनीय है कि गत दिनों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ भी हुई थी।

Topics: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयआरजी कर मेडिकल कॉलेजडॉक्टरों की सुरक्षा
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

संदीप घोष (फाइल फोटो)

आरजी कर मामला : तफ्तीश में सामने आ रहा बड़ा नेटवर्क, पूर्व प्रिंसिपल के करीबी 3 अधिकारी रडार पर

मध्यप्रदेश में बर्ड-फ्लू के 4 मामले सामने आए, पालतू बिल्लियां भी संक्रमित, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी

कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामला : आरोपी को मिले मौत की सजा, सीबीआई ने की मांग

डॉ. संदीप घोष

आरजी कर घोटाला : संदीप घोष के करीबी डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता सीबीआई जांच के घेरे में, करते थे ‘दादागीरी’

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी

आरजी कर कांड : सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की, विस्तार से बताया कब-कब क्या-क्या हुआ

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी

आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से दरिंदगी : सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, मुख्य आरोपी में एक ही नाम

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

‘अचानक मौतों पर केंद्र सरकार का अध्ययन’ : The Print ने कोविड के नाम पर परोसा झूठ, PIB ने किया खंडन

UP ने रचा इतिहास : एक दिन में लगाए गए 37 करोड़ पौधे

गुरु पूर्णिमा पर विशेष : भगवा ध्वज है गुरु हमारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा में चौथा पुरस्कार

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करूंगा : अमित शाह

फैसल का खुलेआम कश्मीर में जिहाद में आगे रहने और खून बहाने की शेखी बघारना भारत के उस दावे को पुख्ता करता है कि कश्मीर में जिन्ना का देश जिहादी भेजकर आतंक मचाता आ रहा है

जिन्ना के देश में एक जिहादी ने ही उजागर किया उस देश का आतंकी चेहरा, कहा-‘हमने बहाया कश्मीर में खून!’

लोन वर्राटू से लाल दहशत खत्म : अब तक 1005 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

यत्र -तत्र- सर्वत्र राम

NIA filed chargesheet PFI Sajjad

कट्टरपंथ फैलाने वाले 3 आतंकी सहयोगियों को NIA ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies