स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका खारिज
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स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा था कि इस मामले में जांच अधिकारी को यह देखना चाहिए था कि उसमें गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था।

by WEB DESK
Aug 2, 2024, 09:00 pm IST
in दिल्ली
अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को नहीं मिली राहत

अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को नहीं मिली राहत

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नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपित बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 8 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा था कि इस मामले में जांच अधिकारी को यह देखना चाहिए था कि उसमें गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि अर्नेश कुमार के फैसले के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सकती है। बिभव के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का आधार और वजह आरोपित को नहीं बताई गयी। गिरफ्तार के आधार को लिखित में दर्ज करना है। अपराध प्रक्रिया की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की थी। बिभव कुमार ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है।

इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी। बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर कर रखी है जो अभी लंबित है। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। बिभव कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कई सख्त टिप्पणियां कीं और कहा कि जीएनसीटीडी में, हाल के महीनों में कैबिनेट की बैठकों की अनुपस्थिति और अगली बैठक कब होगी, इस अनिश्चितता के कारण नई परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। आयोजित किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के प्रशासकों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, खासकर यह धारणा कि सब कुछ मुफ्त में प्रदान किया जा सकता है।

Topics: दिल्ली हाई कोर्टस्वाति मालीवालबिभव कुमार
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