हाई कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी
July 10, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत दिल्ली

हाई कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी

केंद्रीय सतर्कता आयोग को सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत करने का निर्देश

by WEB DESK
Aug 2, 2024, 08:21 pm IST
in दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजेन्द्र नगर की आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में जलभराव से तीन यूपीएससी परीक्षार्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि घटना की प्रकृति को देखते हुए सीबीआई जांच जरूरी है। लोगों को जांच को लेकर कोई संदेह न हो, इसलिए सीबीआई जांच का फैसला किया गया है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को निर्देश दिया कि वो सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत करे। हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक सच्चाई है कि दिल्ली के नगर निकायों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में 75 साल पहले नाले बनाए गए थे। इन नालियों का रखरखाव काफी खराब है। हाई कोर्ट के पहले के आदेशों को लागू नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि नाले उस इलाके में काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नालों का स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने कई स्थानों पर अतिक्रमण कर दिया है। निगम आयुक्त ने कोर्ट को भरोसा दिया कि नालों को अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा और अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने 31 जुलाई को दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए नगर निगम के कमिश्नर, जिले के डीसीपी और जांच अधिकारी को सभी फाइलों के साथ अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राजेंद्र नगर में जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण से भी अधिक है। उन्होंने कहा था कि 2019 में होटल में आग लगने से एक आईआरएस और एक विदेशी की मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले मुखर्जी नगर की कोचिंग में आग की घटना और नर्सिंग होम में लगी आग की घटना भी हुई। हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां लोग आग और पानी से मर जा रहे है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि साल 2023 में कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया था लेकिन एक साल बीत गया लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इस साल 26 जून को कोचिंग सेंटर के अवैध संचालन के संबंध में प्रशासन को एक पत्र भेजा गया था लेकिन उस पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर समय पर कार्रवाई की गई होती तो उन तीन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। रिहायशी इलाकों में बेसमेंट में कई लाइब्रेरी चल रही हैं लेकिन पता नहीं क्यों नगर निगम बिल्कुल शांत है। कई मौजूदा कमिश्नरों की वहां संपत्ति है जो कड़वा सच है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है कि अखिर किस चीज ने अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दिल्ली के पटेल नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर में बहुत-सी बहुमंजिला इमारतें हैं। एक इमारत में करीब 50-60 छात्र रह रहे हैं। यहां तक कि बेसमेंट में भी छात्रों के पीजी चल रहे हैं। सरकार ने प्रत्येक इलाके में अवैध निर्माण रोकने के लिए नगर निगम का नुमाइंदा नियुक्त किया है लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिला स्तर के अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

कुटुंब नामक संस्था की ओर से याचिका दायर कर मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी के गठन की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली में चल रहे कोचिंग संस्थानों के अनाधिकृत व्यावसायिक निर्माण और बिना किसी मानक के चलाए जाने की जांच को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया था कि विभागों के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से पिछले कुछ सालों में कई जानें चली गईं। याचिका में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली फायर सर्विस को पक्षकार बनाया गया है।

Topics: सीबीआईदिल्ली कोचिंग हादसादिल्ली हाई कोर्ट
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा बढ़ाने की सीबीआई याचिका स्वीकार

प्रतीकात्मक चित्र

जेएनयू के छात्र नजीब अहमद मिसिंग केस में कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट

‘तिहाड़ जेल के अंदर ही रहें, वही आपका स्थायी पता है’ SC ने क्रिश्चियन मिशेल को दिया तगड़ा झटका

Delhi High Court

आतंकी देविंदर भुल्लर की पैरोल खत्म, तुरंत सरेंडर करने का आदेश

Voice president jagdeep dhankarh

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश बरामदगी मामले में एफआईआर न होने पर उठाए सवाल

दिल्ली में बुलडोजर एक्शन: तैमूर नगर के आसपास 100 से अधिक अवैध मकान ध्वस्त, बांग्लादेशी घुसपैठियों की आई शामत

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

‘अचानक मौतों पर केंद्र सरकार का अध्ययन’ : The Print ने कोविड के नाम पर परोसा झूठ, PIB ने किया खंडन

UP ने रचा इतिहास : एक दिन में लगाए गए 37 करोड़ पौधे

गुरु पूर्णिमा पर विशेष : भगवा ध्वज है गुरु हमारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 5 देशों की यात्रा में चौथा पुरस्कार

रिटायरमेंट के बाद प्राकृतिक खेती और वेद-अध्ययन करूंगा : अमित शाह

फैसल का खुलेआम कश्मीर में जिहाद में आगे रहने और खून बहाने की शेखी बघारना भारत के उस दावे को पुख्ता करता है कि कश्मीर में जिन्ना का देश जिहादी भेजकर आतंक मचाता आ रहा है

जिन्ना के देश में एक जिहादी ने ही उजागर किया उस देश का आतंकी चेहरा, कहा-‘हमने बहाया कश्मीर में खून!’

लोन वर्राटू से लाल दहशत खत्म : अब तक 1005 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

यत्र -तत्र- सर्वत्र राम

NIA filed chargesheet PFI Sajjad

कट्टरपंथ फैलाने वाले 3 आतंकी सहयोगियों को NIA ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड : BKTC ने 2025-26 के लिए 1 अरब 27 करोड़ का बजट पास

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies