असम के डिब्रूगढ़ और धुबरी से हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (AMCH) में मानसिक रूप से बीमार एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने रविवार (28 जुलाई 2024) को मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया। मुजीबुर रहमान अस्पताल में सुपरवाइजर का काम करता था।
आरोपी ने 26 जुलाई 2024 की रात को अस्पताल में वारदात को अंजाम दिया था। डिब्रूगढ़ पुलिस ने मुजीबुर रहमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(2)(के) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, खैरुल इस्लाम को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर एक 8 वर्षीय नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने और उसे वेबसाइट पर अपलोड करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को तीन दिनों के लिए रिमांड पर लिया है।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पिछले 15 सालों से असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी। उसकी अस्पताल के विभिन्न विभागों द्वारा अच्छे से देखभाल की जा रही है।। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दूसरी ओर एएमसीएच अस्पताल ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। वे पीड़िता की मदद के लिए और उसे न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हम घटना की जांच कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।”
बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है और यह 1 जुलाई 2024 को लागू हो गई है। इस कानून में बलात्कार के अपराध पर धारा 63, 64 और 65 के तहत विशेष प्रावधान शामिल हैं। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज होने पर बलात्कार करने वाले दोषी को गंभीर सजा का प्रावधान है। धारा 64 (2) में बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम दस साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और दोषी को जुर्माना भी देना होगा।
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