नई दिल्ली, (हि.स.)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आज (15 जुलाई 2024) सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने डीके शिवकुमार पर दर्ज सीबीआई केस को रद्द करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, डीके शिवकुमार ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस को रद्द करने की मांग की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पर रोक लगा दी थी। डीके शिवकुमार के खिलाफ 3 अक्टूबर 2020 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहा गया था कि डीके शिवकुमार की संपत्ति 2013 से लेकर 2018 तक असमान रूप से बढ़ी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने भ्रष्टाचार के जरिये 74.93 करोड़ रुपये अर्जित किए।
टिप्पणियाँ