हाथरस हादसा: जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- सीधे यहां क्यो आ गए
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हाथरस हादसा: जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- सीधे यहां क्यो आ गए

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है

by WEB DESK
Jul 12, 2024, 12:12 pm IST
in उत्तर प्रदेश
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। याचिका में 2 जुलाई को हाथरस में हुई घटना की जांच की मांग करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी।

याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी। याचिका में इस घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की कमेटी बनाए जाने की मांग करते हुए इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई थी। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में हाथरस पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 (2), 223 और 238 के तहत दर्ज की गई है।

Topics: सुप्रीम कोर्टहाथरस हादसाहाथरस भगदड़ मामला
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