भारत

टिकट बुकिंग को लेकर फैल रहा था झूठ, रेल मंत्रालय ने किया खंडन

सोशल मीडिया के जरिए चल रहीं खबरों को रेलवे मंत्रालय ने बताया झूठी और भ्रामक

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WEB DESK

नई दिल्ली । रेल मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अलग उपनाम के कारण टिकट बुकिंग पर प्रतिबंध के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर झूठी और भ्रामक है।

रेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआरसीटीसी साइट से टिकट रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार बुक किए जा रहे हैं और आवश्यक जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है।

पहला, कोई भी व्यक्ति अपने मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए व्यक्तिगत यूजर आईडी पर टिकट बुक कर सकता है।

दूसरा, आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के मामले में प्रति माह 12 टिकटों की बुकिंग की जा सकती है, जो प्रति माह 24 टिकटों तक जा सकती है, यदि टिकट पर यात्रियों में से एक का भी आधार प्रमाणित है।

तीसरा, व्यक्तिगत यूजर आईडी पर बुक किए गए टिकट वाणिज्यिक बिक्री के लिए नहीं हैं और ऐसा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।

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