कर्णावती । हाईकोर्ट के साथ सलाह मशवरा करने के बाद गुजरात सरकार ने राज्य में 80 नई फैमिली कोर्ट शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह सभी कोर्ट पहली जून,2024 से कार्यरत हो जाएगी, जिसके बाद गुजरात में कुल फैमिली कोर्ट की संख्या 125 होगी।
गुजरात सरकार ने राज्यभर में नई 80 फैमिली कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया है। अब तक फैमिली कोर्ट की सुविधा सिर्फ जिला स्तर तक ही उपलब्ध थी लेकिन अब ग्रामीण और खास कर दूर-दराज के विस्तार में भी फैमिली कोर्ट की न्यायिक सेवा उपलब्ध होगी। नए 80 फैमिली कोर्ट शुरू होने की वजह से अब गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को फैमिली कोर्ट के कार्यक्षेत्र में आनेवाले उनके केस के लिए जिला स्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। बल्कि उन्हें नजदीक के तालुका स्तर पर ही यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। नई फैमिली कोर्ट की स्थापना के संदर्भ में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह तमाम कोर्ट पहली जून, 2024 से कार्यरत हो जाएगी।
मेट्रोपोलिटन कोर्ट का नाम अब ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट
पहली जुलाई, 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून अमल में आ रहा है। ऐसे में राज्य के कानून विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके मुताबिक अहमदाबाद की चीफ मेट्रोपोलिटन कोर्ट अब चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, अहमदाबाद शहर के नाम से जानी जाएगी। इसी प्रकार एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अब एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट के नाम से जानी जाएगी। अधिसूचना में बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून में मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपोलिटन कोर्ट या मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जिसके चलते कानून विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है।
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