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होम भारत गुजरात

एक्शन में गुजरात सरकार, फायर NOC न होने पर शिकायत होगी दर्ज

राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर को फायर NOC की जांच के दिये आदेश

by सोनल अनडकट
May 29, 2024, 12:50 pm IST
in गुजरात
Rajkot Trp gaming zone fire
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कर्णावती: राजकोट गेम जोन दुर्घटना के बाद सरकार कड़ा रुख अपनाए हुए है। गुजरात सरकार ने जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि राज्यभर में जिनके पास फायर एनओसी नहीं है. उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। खासतौर पर जहां ज्यादा लोग जमा होते हो ऐसी जगह पर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग में जलकर 28 लोगों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि गेम जोन के पास फायर एनओसी समेत एक भी परमिशन नहीं थी। बिना किसी परमिशन के यह गेम जोन 4 साल से चल रहा था। इस दुर्घटना में स्थानीय अधिकारियों का गैरजिम्मेदाराना रवैया सामने आया। इस घटना के बाद गुजरात सरकार कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन मोड में आ गई है। गुजरात सरकार ने तमाम जिला कलेक्टर को सूचना दी है कि जिनके पास फायर एनओसी न हो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। सरकार के निर्देश के चलते अब मामलतदार और उप मामलतदार पुलिस प्रोटेक्शन के साथ घटनास्थल की जांच करेंगे। फायर एनओसी न होने पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जाएगा।

कहां-कहां होगी जांच ?

राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य में स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल, होटल, थिएटर एवं धार्मिक संस्थान समेत हर एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादा भीड़ होती हो वहां फायर एनओसी समेत अन्य की परमिशन की जांच की जाएगी। इसके अलावा खाने-पीने के बाजार, ज्यादा भीड़ वाले बाजार, गेम जोन समेत अन्य स्थानों पर जांच के आदेश दिए गए हैं।

Topics: गुजरात सरकारराजकोट गेम जोन अग्निकांडफायर एनओसी
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