लोकसभा चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे औचित्य का मामला करार देते हुए कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें सीएम पद से हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले को दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना पर छोड़ते हुए कहा कि वे अगर चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
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मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने की। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस मामले में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हां इस मामले में अगर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना अगर चाहें तो कार्रवाई करें।
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इससे पहले हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था।
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अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाले का किंगपिन माना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।
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