Delhi Liquor scam: केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस, अगली सुनवाई 29 अप्रैल के बाद
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Delhi Liquor scam: केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस, अगली सुनवाई 29 अप्रैल के बाद

सुप्रीम कोर्ट में राजनीति करते हुए केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें (केजरीवाल) चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है

by Kuldeep singh
Apr 15, 2024, 01:40 pm IST
in भारत
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दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के मामले में अगली सुनवाई को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राजनीति करते हुए केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें (केजरीवाल) चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

Supreme Court asks ED to file its response on or before April 24. Supreme Court posts the plea of Kejriwal on the week commencing from April 29.

Senior advocate Abhishek Manu Singhvi appearing for Kejriwal tells the Supreme Court that the arrest was made to disable him from… https://t.co/ngPlXoH0zb

— ANI (@ANI) April 15, 2024

सिंघवी के बयान पर कोर्ट ने कहा कि उसने याचिका और दस्तावेज पढ़े हैं। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि हम तथ्यों को जानते हैं और हमने कागजी किताबों का अध्ययन किया है। हमारे द्वारा नोटिस जारी करने के बाद आपको बहस नहीं करनी चाहिए थी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने से पहले अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करना है। सरकारी गवाह बनाना कोर्ट तय करता है। कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का समय ईडी तय करती है। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी। दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

ये है ईडी का आरोप

उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला के किंगपिन हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चला है कि केजरीवाल दो ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की थी। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए बदला गया। रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिये गोवा चुनाव में किया गया।

 

 

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