CM Kejriwal Arrested: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की इजाजत मांगी थी, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी मीटिंग का उपयोग कर रहे हैं।
नियमों के अनुसार CM केजरीवाल हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही वकीलों से मिल सकते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि देशभर में उनके खिलाफ 30 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इसलिए मामले को समझने और निर्देश देने के लिए हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही मिलना काफी नहीं हैं। ईडी ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि जेल मैनुअल इसकी इजाजत नहीं देता। अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों के माध्यम से सरकार चलाने के लिए विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की मांग खारिज कर दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी मीटिंग का उपयोग कर रहे हैं। जो समय उन्हें दिया गया है उसका उपयोग लीगल मीटिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को ईडी (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दो अलग-अलग पेशियों में कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. फिलहाल सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।
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