ज्ञानवापी : सुप्रीम कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से किया इंकार, मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी : सुप्रीम कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से किया इंकार, मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया।

by WEB DESK
Apr 1, 2024, 06:16 pm IST
in उत्तर प्रदेश
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों को कहा है कि वह यथास्थिति बनाये रखे ताकि पूजा-अर्चना की जा सके और नमाज पढ़ सकें। कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।

मसाजिद कमेटी की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने एक हफ्ते में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया था जबकि प्रशासन ने रात को ही पूजा के लिए तहखाने को खुलवा दिया। अहमदी ने कहा कि 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद रात में बैरिकेड काटी गई और सुबह 4 बजे से पूजा शुरू की गई। आदेश में सिविल प्रोसिजर को फॉलो नहीं किया गया।

अहमदी ने कहा कि हिन्दू पक्ष के मुताबिक 1993 में तहखाने में राज्य सरकार द्वारा ताला लगाया गया था। 1993 से 2023 तक कोई पूजा नहीं हुई और 2023 में दावा किया गया। कोर्ट ने उस दावे पर आदेश कर दिया और पूजा स्थल कानून को ध्यान में रखते हुए यह दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिलाधिकारी का कहना है कि दूसरा ताला राज्य का है।

अहमदी ने कहा कि यह सही है, क्योंकि 1993 तक उनका कब्ज़ा था। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों के विवाद में कब्जा हिन्दू पक्ष के पास था। इसमें 1993 में राज्य ने हस्तक्षेप किया था। क्या दूसरा ताला कलेक्टर ने खुलवाया? पहला ताला व्यास परिवार के पास था। अहमदी ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बैरिकेड्स हटाने के लिए लोहे के कटर खरीदे और रात में बैरिकेड्स हटा कर सुबह 4 बजे पूजा शुरू कर दी जबकि तहखाने में हो रही पूजा से पहले कोई कब्जा नहीं है। इसकी वजह से चीजें खराब हो जाएंगी।

अहमदी ने कहा कि तहखाना दक्षिण में है और मस्जिद जाने का रास्ता उत्तर में है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा विचार है कि नमाज पढ़ने जाने के और पूजा पर जाने के रास्ते अलग-अलग हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी। ऐसे मे यथास्थिति को बरकरार रखते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पूरी तरह से इस पर स्पष्टता चाहिए कि तहखाने और मस्जिद में प्रवेश का आने-जाने का रास्ता कहां से है। अहमदी ने कहा कि जब 30 साल बीते चुके थे तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी। हमारी मांग है कि इस मामले में अदालत को पूजा के आदेश पर दिए गए फैसले पर रोक लगानी चाहिए। इस मामले मे कई अलग अलग अर्जियां है। एक अर्जी मे नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से श्याम दीवान ने चीफ जस्टिस के तहखाने और मस्जिद के रास्तों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उत्तर की तरफ से मस्जिद में जाने का रास्ता है जबकि दक्षिण की तरफ से व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता है। इस मामले में अदालत को नोटिस नही जारी करना चाहिए। यह नोटिस जारी करने का मामला नहीं है।

वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि लगातार हम मस्जिद का हिस्सा खो रहे हैं। मस्जिद की जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही वजूखाना क्षेत्र को संरक्षित किया है। वैसे ही इसे भी किया जाए। अहमदी ने कहा कि जैसा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट के आगे जाकर नीचे कैंटीन है। अब यह कहा जाए कि वह सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं, वैसा ही इस मामले में भी हुआ है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: सुप्रीम कोर्टज्ञानवापी मामलाचीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़व्यास जी का तहखाना
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

सुप्रीम कोर्ट

वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर जस्टिस गवई की बेंच करेगी सुनवाई, चीफ जस्टिस खन्ना 13 मई को हो रहे सेवानिवृत 

सुप्रीम कोर्ट

“बेहद गंभीर वक्त है, सेना का मनोबल न गिराएं”, पहलगाम आतंकी हमले पर सुनवाई से SC का इनकार, लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट

पेगासस से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल गलत नहीं : SC

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शरिया अदालत और फतवे कानूनी रूप से अमान्य

सुप्रीम कोर्ट

OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बैन की मांग, नेटफ्लिक्स, उल्लू, ट्विटर, मेटा, ऑल्ट बालाजी, गूगल को नोटिस

Supreme court Rahul Gandhi Veer Savarkar

राहुल गांधी को SC की फटकार, कहा- याद रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

भारत में सिर्फ भारतीयों को रहने का अधिकार, रोहिंग्या मुसलमान वापस जाएं- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

शहबाज शरीफ

भारत से तनाव के बीच बुरी तरह फंसा पाकिस्तान, दो दिन में ही दुनिया के सामने फैलाया भीख का कटोरा

जनरल मुनीर को कथित तौर पर किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है

जिन्ना के देश का फौजी कमांडर ‘लापता’, उसे हिरासत में लेने की खबर ने मचाई अफरातफरी

बलूचिस्तान ने कर दिया स्वतंत्र होने का दावा, पाकिस्तान के उड़ गए तोते, अंतरिम सरकार की घोषणा जल्द

IIT खड़गपुर: छात्र की संदिग्ध हालात में मौत मामले में दर्ज होगी एफआईआर

प्रतीकात्मक तस्वीर

नैनीताल प्रशासन अतिक्रमणकारियों को फिर जारी करेगा नोटिस, दुष्कर्म मामले के चलते रोकी गई थी कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (चित्र- प्रतीकात्मक)

आज़ाद मलिक पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का संदेह, ED ने जब्त किए 20 हजार पन्नों के गोपनीय दस्तावेज

संगीतकार ए. आर रहमान

सुर की चोरी की कमजोरी

आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर

कंधार प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर ढेर: अमेरिका बोला ‘Thank you India’

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा नागरिक इलाकों को निशाना बनाए जाने के बाद क्षतिग्रस्त दीवारें, टूटी खिड़कियां और ज़मीन पर पड़ा मलबा

पाकिस्तानी सेना ने बारामुला में की भारी गोलाबारी, उरी में एक महिला की मौत

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies