नई दिल्ली। झारखंड के दुमका में नाबालिग अंकिता पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले दरिंदों को स्थानीय कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को 19 मार्च को दोषी करार दिया गया था। शाहरुख ने अंकिता पर उस समय खिड़की से पेट्रोल डाला था जब वह सो रही थी। दरिंदा शाहरुख हुसैन उसे दो साल से परेशान कर रहा था। न्यायालय ने दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाई। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि वह राजधर्म का पालन करे।
प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया के जरिये बताया कि आयोग की जांच रिपोर्ट में इन अपराधियों के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये होने का संदेह व्यक्त किया था। इस तथ्य पर न तो राज्य सरकार ने पुख्ता जांच की और न ही इस बात से न्यायालय को अवगत ही कराया गया।
कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा – झारखंड के दुमका में अगस्त 2022 में यौन शोषण से इंकार कर देने पर खिड़की से पेट्रोल डालकर घर में सो रही बच्ची को जिंदा जलाकर मार देने वाले शाहरुख़ व नईम को न्यायालय ने आजीवन कारवास की सज़ा दी है। इन अपराधियों के समर्थन में बांग्लादेश के कट्टर इस्लामिक संगठनों ने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था। आयोग द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट में इन अपराधियों के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का संदेह व्यक्त किया गया था, दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने इस मामले में कोई पुख़्ता जांच नहीं की और न ही न्यायालय को इस तथ्य से अवगत करवाया।
सो रही थी अंकिता, शाहरुख ने खिड़की से पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग
23 अगस्त 2022 को अंकिता दुमका के जरुवाडीह मोहल्ले में अपने घर में सोई हुई थी। इसी दौरान सुबह करीब पांच बजे पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। परिजन उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। शाहरुख उसे पिछले दो साल से परेशान कर रहा था। लड़की ने इसकी शिकायत अपने पिता से की थी, लेकिन समाज में बदनामी के डर से उन्होंने आगे कदम नहीं उठाया। इसके बाद जब शाहरुख ज्यादा परेशान करने लगा तो वो पुलिस में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन शाहरुख के बड़े भाई ने मांफी मांग ली और कहा कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिन शांत रहने के बाद उसकी हरकतें फिर शुरू हो गईं। इस मामले में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को दोषी शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा सुनाई। दुमका कोर्ट में इस मामले में स्पीडी ट्रायल चला। 51 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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