केंद्र ने सोमवार को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देशभर में CAA कानून लागू हो गया है। CAA को नागरिकता संशोधन कानून के नाम से जाना जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेजों के आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आइए जानते हैं CAA कानून से जुड़ी कुछ अहम बातें।
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