नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि मजनू का टीला स्थित शरणार्थी शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई निरोधात्मक कार्रवाई न करें। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
याचिका में कहा गया कि 4 मार्च को डीडीए ने नोटिस जारी कर 6 मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला इलाके में रह रहे हैं, उन्हें अधिकारियों द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक तरफ तो सरकार पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे रही है दूसरी तरफ दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में रह रहे उन लोगों को हटाया जा रहा है। इसके पहले भी मजनू का टीला में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी जिसके बाद उन्हें सुविधाएं मिलनी शुरू हुईं।
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