नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून आज से देश में लागू हो गया है। गृहमंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। संकल्प से सिद्धि तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी है।
विश्व हिन्दू परिषद ने भी फैसले का स्वागत किया है। सरकार का धन्यवाद देते हुए विहिप ने कहा है कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता अब साफ हो गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे भारत में सम्मान के साथ और समान व्यक्ति के रूप में रहें। विहिप अपने कार्यकर्ताओं और अन्य सामाजिक संगठनों से ऐसे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने का आह्वान करती है। यह उन सभी को शरण, सम्मान और प्रतिष्ठा देने की भारतीय परंपरा के अनुरूप है जो बाहर अपमान सहते हैं और भारत माता की शरण लेते हैं।
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