फिरोजाबाद। उत्तर थाना पुलिस ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपित साजिद की दो करोड़, 51 लाख, 97 हजार 473 रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने मुनादी भी कराई।
प्रभारी निरीक्षक वैभव दीक्षित ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जिले में की जा रही है। इससे अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर अभियुक्त साजिद खान पर जनपद के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
थाना उत्तर पुलिस ने राजस्व टीम के साथ गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना दक्षिण से सम्बन्धित गैंगस्टर मोहल्ल कटरा पठानान निवासी साजिद खान की अन्तर्गत धारा 14 (1) गिरोहबंद एंव असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत यह कार्रवाई की गई है। जिसमें उसकी दो करोड़ 51 लाख 97 हजार 473.6 रुपये की संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की हुई है।
पुलिस ने जो चल-अचल संपत्ति जब्त की है, उसमें एक मोटर साइकिल रॉयल इनफील्ड बुलट क्लासिक 350, एक कार अमेज होण्डा, साजिद खान की पत्नी रूबीना खानम के नाम सम्पत्ति प्लाट (वर्तमान में मकान) स्थित मौहल्ला कटरा पठानान, साजिद खान की पत्नी रूबीना खानम के नाम सम्पत्ति मकान स्थित मौहल्ला कटरा पठानान, साजिद खान की मां रहीसा बेगम के नाम सम्पत्ति प्लाट स्थित मोहल्ला नया रसूलपुर मौहल्ला एकता नगर, साजिद खान के नाम सम्पत्ति प्लाट स्थित मौहल्ला नया रसूलपुर, मौहल्ला एकता नगर, साजिद खान व भाई शाहरूख खान के नाम सम्पत्ति कृषि भूमि स्थित आकलाबाद हसनपुर और साजिद खान व भाई शाहरूख खान के नाम सम्पत्ति कृषि भूमि स्थित आकलाबाद हसनपुर शामिल है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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